सुनंद पुष्‍कर की मौत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में उनके पति शशि थरूर पर आरोप है कि उन्‍होंने पत्‍नी को आत्‍महत्‍या करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद उन्‍होंने ऐसा कदम उठाया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.

चार्जशीट के मुताबिक, सुनंदा ने अपने पति को भेजे ईमेल में लिखा था कि उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुनंदा के मेल और सोशल मीडिया मैसेज को 'Dying Declaration' माना जा सकता है.

दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिए. उसने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं.
सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति को ईमेल में लिखा था, "मेरी जीने की इच्छा नहीं है...मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं." बता दें कि इस ईमेल के 9 दिन बाद सुनंदा दिल्ली के एक होटल में मृत मिली थीं.



सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव स्‍पेशल पब्लिक प्रॉसिक्‍यूटर ने कहा कि सुनंंदा तीसरी शादी थी जिसको 3 साल 3 महीने हुए थे. जो चार्जशीट फाइल की गई है वह 'अबेटमेंट फॉर सुसाइड' और क्रुएलिटी के तहत ही दायर की गई है. चार्जशीट में पुलिस ने उस कविता का भी जिक्र किया है जिसे खुद सुनंदा ने मौत से दो दिन पहले लिखा था. जिसका अर्थ निकाला जा सकता है कि मौत से पहले वह काफी अवसाद में थी. 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा.

कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के आरोप लगाए गए हैं. धारा 498 ए के तहत अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 306 के तहत अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.  थरूर को इस मामले में अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.
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