नई दिल्ली । नेशनल हेराल्ड मामले में काग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी व अन्य ने शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में आयकर विभाग से संबंधित कुछ दस्तावेज जमा कराए। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दस्तावेजों पर बहस के लिए पांच मई की तारीख तय की है।

राहुल गाधी व अन्य ने रखा अपना पक्ष 
इसी मामले में मार्च में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में आयकर विभाग से जुड़े कुछ दस्तावेज जमा कराए थे। राहुल गांधी व अन्य ने उसके जवाब में अपना पक्ष रखा है। स्वामी का दावा था कि आयकर विभाग ने यंग इंडियन प्रॉ.लि. पर नेशनल हेराल्ड मामले में 414 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

यह है मामला
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की मालिकाना कंपनी एसोसिएटस जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) है। वर्ष 2011 में कांग्रेस ने कंपनी को 90 करोड़ का कथित लोन देकर इसकी देनदारियों को अपने पास कर लिया था। फिर पांच लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल की 38-38 फीसद हिस्सेदारी तय हुई थी। 24 फीसद हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नाडिस की है।

संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल
स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने यंग इंडियन को एजेएल को खरीदने के लिए असुरक्षित कर्ज दिया था। मामले में सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन आरोपी हैं। आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। 
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