नई दिल्ली I केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईआरसीटीसी घोटाले के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है.
पिछले साल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से मामले में एजेंसी ने पूछताछ की थी. उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान भी सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था.
तत्कालीन अधिकारियों के अलावा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू के पुत्र तेजस्वी से भी सीबीआई ने पूछताछ थी. आरोप पत्र में नामित 14 लोगों में से आठ का नाम शुरू में शामिल था और छह को एजेंसी द्वारा बाद में जोड़ा गया.

सरला गुप्ता (प्रेम गुप्ता की पत्नी), विनय और विजय कोचर (होटल चाणक्य के मालिक), आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पीके गोयल, प्रेम गुप्ता (लालू यादव के करीबी सहयोगी), राकेश सक्सेना, आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक, बीके अग्रवाल, वर्तमान अतिरिक्त सदस्य रेलवे बोर्ड (तत्कालीन समूह के जनरल मैनेजर आईआरसीटीसी) के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया है.

रेलवे टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से रेलवे के भुवनेश्वर और रांची में दो होटल को चलाने का ठेका दिया जिसके एवज में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई.
इस पूरे मामले में सीबीआई ने जुलाई में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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